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शिक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज
Updated Thu, 29 Nov 2018 12:15 AM IST
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महराजगंज। स्थानीय थाने की पुलिस ने दुर्गदेव जनता इंटर कॉलेज के प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह की तहरीर पर अध्यापक राजेश सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
महराजगंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर स्थित दुर्ग देव जनता इंटर कॉलेज के प्रबंधक एवं शाहपुर नेवादा गांव के निवासी रविंद्र कुमार सिंह का आरोप है कि बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर निवासी राजेश सिंह की नियुक्ति को जिला विद्यालय निरीक्षक ने 9 अप्रैल 2006 को निरस्त कर दिया था। जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में राजेश सिंह ने याचिका दाखिल किया है। जिसमें राजेश सिंह द्वारा अपनी नियुक्ति तिथि 20 फरवरी 1998 बताई गई है। राजेश सिंह द्वारा विद्यालय प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य विनय कुमार सिंह की फर्जी हस्ताक्षर बनाकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जबकि राजेश कुमार सिंह 2010 से नील पाणि इंटर कॉलेज मुजाही पट्टी प्रतापगढ़ में बतौर प्रधानाध्यापक कार्यरत है। वर्ष 2016 से उन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में सरकार द्वारा प्रदत्त मानदेय भी प्राप्त किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 429,420 ,467,468,471 के तहत केस दर्ज किया है। इस सम्बंध में अध्यापक राजेश सिंह का कहना है कि पूर्व प्रबंधक द्वारा हमारी नियुक्ति की गई थी। रंजिश को लेकर फंसाया जा रहा है। प्रबंधक मेरे स्थान पर किसी और की नियुक्ति करना चाहते हैं। उसकी जांच चल रही है।
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महराजगंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर स्थित दुर्ग देव जनता इंटर कॉलेज के प्रबंधक एवं शाहपुर नेवादा गांव के निवासी रविंद्र कुमार सिंह का आरोप है कि बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर निवासी राजेश सिंह की नियुक्ति को जिला विद्यालय निरीक्षक ने 9 अप्रैल 2006 को निरस्त कर दिया था। जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में राजेश सिंह ने याचिका दाखिल किया है। जिसमें राजेश सिंह द्वारा अपनी नियुक्ति तिथि 20 फरवरी 1998 बताई गई है। राजेश सिंह द्वारा विद्यालय प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य विनय कुमार सिंह की फर्जी हस्ताक्षर बनाकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जबकि राजेश कुमार सिंह 2010 से नील पाणि इंटर कॉलेज मुजाही पट्टी प्रतापगढ़ में बतौर प्रधानाध्यापक कार्यरत है। वर्ष 2016 से उन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में सरकार द्वारा प्रदत्त मानदेय भी प्राप्त किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 429,420 ,467,468,471 के तहत केस दर्ज किया है। इस सम्बंध में अध्यापक राजेश सिंह का कहना है कि पूर्व प्रबंधक द्वारा हमारी नियुक्ति की गई थी। रंजिश को लेकर फंसाया जा रहा है। प्रबंधक मेरे स्थान पर किसी और की नियुक्ति करना चाहते हैं। उसकी जांच चल रही है।
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