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डिप्टी एसपी की गिरफ्तारी का आदेश
Updated Fri, 28 Sep 2018 01:05 AM IST
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जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के दहेज हत्या के मुकदमा राज्य बनाम गोरख में वारंट के बावजूद गवाही देने न आने वाले डिप्टी एसपी रामकृष्ण (गोविंद नगर, कानपुर में तैनात) की गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हुए उन्हें पेश करने का आदेश पुलिस अधीक्षक एवं उनका वेतन रोकने का आदेश जिलाधिकारी कानपुर को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र सिंह ने दिया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब तक गवाही देने कोर्ट में नहीं आते तब तक उनका वेतन रुका रहेगा।
उधर चंदवक थाना क्षेत्र के दहेज हत्या के मुकदमे स्टेट बनाम कुसुम में वारंट व नोटिस के बावजूद सेवानिवृत्त एसआई माता प्रसाद सिंह कोर्ट में गवाही देने नहीं आ रहे हैं। कोर्ट ने जिलाधिकारी मिर्जापुर को आदेश दिया है कि एसआई माता प्रसाद की पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए। उनकी पेंशन तब तक रुकी रहेगी जब तक वह कोर्ट में उपस्थित होकर गवाही नहीं देते। मुकदमों की दिन प्रतिदिन सुनवाई चल रही है। इसके बावजूद गवाहों के कोर्ट में न आने से मुकदमों के निस्तारण में विलंब हो रहा है।
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उधर चंदवक थाना क्षेत्र के दहेज हत्या के मुकदमे स्टेट बनाम कुसुम में वारंट व नोटिस के बावजूद सेवानिवृत्त एसआई माता प्रसाद सिंह कोर्ट में गवाही देने नहीं आ रहे हैं। कोर्ट ने जिलाधिकारी मिर्जापुर को आदेश दिया है कि एसआई माता प्रसाद की पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए। उनकी पेंशन तब तक रुकी रहेगी जब तक वह कोर्ट में उपस्थित होकर गवाही नहीं देते। मुकदमों की दिन प्रतिदिन सुनवाई चल रही है। इसके बावजूद गवाहों के कोर्ट में न आने से मुकदमों के निस्तारण में विलंब हो रहा है।
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