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Jalaun News: पुलिस पर जानलेवा हमले में युवक को पांच साल की सजा
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उरई। पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले को बुधवार को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सिरसा कलार तत्कालीन थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह पांच जून 2012 को अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान कोड़ा किर्राही के पास संदिग्ध हालात में युवक को देखा। पुलिस पार्टी को देखकर वह भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी की तो युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम जयसिंह निवासी कोड़ा किर्राही बताया। उसके पास से दो तमंचे, कारतूस व खोखा बरामद हुआ।
पुलिस ने जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 26 नवंबर 2012 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट डॉ. अवनीश कुमार ने जयसिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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सिरसा कलार तत्कालीन थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह पांच जून 2012 को अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान कोड़ा किर्राही के पास संदिग्ध हालात में युवक को देखा। पुलिस पार्टी को देखकर वह भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी की तो युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम जयसिंह निवासी कोड़ा किर्राही बताया। उसके पास से दो तमंचे, कारतूस व खोखा बरामद हुआ।
पुलिस ने जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 26 नवंबर 2012 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट डॉ. अवनीश कुमार ने जयसिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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