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Jalaun News: पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 46 दिन में मिली उम्रकैद
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उरई। मोबाइल दिखाकर पांच साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सोमवार को उम्रकैद सुनाई है। 46 दिन में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दोषी पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इसमें आधी राशि पीड़ित के परिजनों को दी जाएगी। एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार का दावा है कि यह प्रदेश की पहली वारदात है, जिसमें इतने कम समय में पीड़िता को न्याय दिलाया गया है।
कैलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि थाना क्षेत्र के बोहरा गांव निवासी अनिल कुमार उसकी पांच वर्षीय पुत्री को घर ले गया। उसे मोबाइल दिखाया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। 15 जुलाई 2025 को बेटी के पेट में दर्द हुआ तभी उसने मां को पूरी जानकारी दी।
मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच कर चार अगस्त को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी, गवाह सहित डॉक्टर के बयान दर्ज हुए। डेढ़ माह बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने अनिल को दुष्कर्म का दोषी पाया और सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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कैलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि थाना क्षेत्र के बोहरा गांव निवासी अनिल कुमार उसकी पांच वर्षीय पुत्री को घर ले गया। उसे मोबाइल दिखाया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। 15 जुलाई 2025 को बेटी के पेट में दर्द हुआ तभी उसने मां को पूरी जानकारी दी।
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मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच कर चार अगस्त को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी, गवाह सहित डॉक्टर के बयान दर्ज हुए। डेढ़ माह बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने अनिल को दुष्कर्म का दोषी पाया और सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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