फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Son gets life imprisonment for killing his parents

Jalaun News: माता-पिता की हत्या में बेटे को उम्रकैद

Fri, 31 May 2024 01:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Fri, 31 May 2024 01:31 AM IST
विज्ञापन
Son gets life imprisonment for killing his parents
उरई। माता पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले बेटे के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज भारतेंदु सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन

कदौरा थाना क्षेत्र के बड़ागांव निवासी मलखान अहिरवार ने आठ सितंबर 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके बड़े भाई जनक और उसकी भाभी का आए दिन घर में झगड़ा होता रहता था। जिसका बीच बचाव उसके माता-पिता करते थे। इसी बात से उसका भाई जनक नाराज रहता था। आठ सितंबर 2018 को जब उसकी मां कुसुमा व पिता रामलाल खेत से जानवर चराकर घर आ रहे थे तभी गांव के बाहर जनक ने माता-पिता को रोककर उनके ऊपर कुल्हाड़ी से कई वार किए। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
विज्ञापन

इसी दौरान ग्रामीणों को आता देखकर जनक मौके से भाग गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घटना के दूसरे दिन पुलिस ने जनक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में छह सितंबर 2019 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसका ट्रायल अपर जिला जज भारतेंदु सिंह की अदालत में चल रहा था। घटना के समय से आरोपी जेल में बंद था। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों व बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंदु सिंह ने जनक को माता-पिता को कुल्हाड़ी मारकर हत्या के मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed