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Jalaun News: नशीला पदार्थ रखने में एक साल सात माह की सजा
Sat, 06 Apr 2024 12:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sat, 06 Apr 2024 12:16 AM IST
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उरई। नशीला पदार्थ का दोष साबित होने पर अपर जिला जज राजीव सरन ने दोषी को एक साल सात माह की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त करावास भुगतना पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता रामलखन ने बताया कि 19 दिसंबर 2015 को उरई कोतवाली प्रभारी आलोक सक्सेना अपने पुलिस फोर्स के साथ कोतवाली क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को प़कड़ लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम अल्ताफ निवासी मोहल्ला तिलक नगर उरई बताया।
पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 200 ग्राम नशीला पाउडर बरामदकर उसे जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने 18 मार्च 2016 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोेनोें पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अल्ताफ को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता रामलखन ने बताया कि 19 दिसंबर 2015 को उरई कोतवाली प्रभारी आलोक सक्सेना अपने पुलिस फोर्स के साथ कोतवाली क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को प़कड़ लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम अल्ताफ निवासी मोहल्ला तिलक नगर उरई बताया।
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पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 200 ग्राम नशीला पाउडर बरामदकर उसे जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने 18 मार्च 2016 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोेनोें पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अल्ताफ को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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