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Jalaun News: पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले को 45 माह की सजा

Thu, 30 Oct 2025 01:26 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 30 Oct 2025 01:26 AM IST
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Man sentenced to 45 months in prison for fatally attacking police
उरई। तीन साल पहले पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले को कोर्ट ने बुधवार को 45 माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 62 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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कालपी कोतवाली के तत्कालीन कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने 16 जनवरी 2022 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 16 जनवरी को वह पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर थे। मुखबिर ने सूचना दी कि एक संदिग्ध रेलवे क्रॉसिंग वाले रोड के पास घूम रहा है। वह पहुंचे तो पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा। उसने पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में वह पुलिस ने उसे पकड़ लिया था।
पूछताछ में उसने अपना नाम जालौन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रावतान निवासी भूपेंद्र यादव बताया था। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस मिला था। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 07 फरवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने बयान दर्ज कराए थे।
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मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। इसके बाद अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने भूपेंद्र को पुलिस पर जानलेवा हमला के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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