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Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा

Fri, 31 Oct 2025 01:40 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 31 Oct 2025 01:40 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a teenager
उरई। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को न्यायाधीश ने 20 साल की कैद सुनाई है। दोषी पर 65 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 31 मार्च 2023 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमेें बताया था कि रेंडर थाना क्षेत्र के गांव निवासी जितेंद्र उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले गया। पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने थाना क्षेत्र से 25 अप्रैल 2023 को युवक के कब्जे से किशोरी को खोजकर उसके कलम बंद बयान कोर्ट में दर्ज कराए। किशोरी ने दुष्कर्म की बाद कही।

पुलिस ने दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी कर जितेंद्र को नाबालिग का अपहरण सहित दुष्कर्म के मामले में जेल भेज दिया था। 10 मई 2023 को आरोपी जितेंद्र के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। ढाई साल कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने आरोपी जितेंद्र को नाबालिग किशोरी का अपहरण सहित दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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