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Jalaun News: दोहरे हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास
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उरई। माधौगढ़ थाना क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थ फेंककर आधा दर्जन लोगों को आग से झुलसाने और इस मामले में दो लोगों की मृत्यु हो जाने के मामले में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एससीएसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शिवकुमार की अदालत ने दोषी पर एक लाख 21 हजार 250 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया के मुताबिक, कालपी के काशीरामपुर गांव निवासी राजू ने थाना माधौगढ़ में 27 मार्च 2020 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 21 मार्च की शाम माधौगढ़ अकबरपुरा निवासी रामनारायण उर्फ लीटर ने कपिल से गांव मोहल्ले की बिजली ठीक करने की बात कही। कपिल ने ट्रांसफार्मर से फेस उड़ जाने और सुबह जोड़ देने को कहा। इस पर आरोपी ने जातिसूचक शब्द कहे और धमकी दी।
इसके बाद 23 मार्च की शाम साढ़े सात बजे अकबरपुरा में ही मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में भाई टिंकू, कपिल, प्रिंस, अमित,अंशु, राजकुमार चूल्हे पर खाना बना रहे थे। शाम करीब सात बजे आरोपी रामनारायण आया और शराब मांगी। कपिल व अन्य लोगों ने शराब नहीं होने की बात कहकर मनाकर दिया। इस पर आरोपी रामनारायण गाली गलौज और जाति सूचक शब्द के साथ धमकी देते हुए चला गया। कपिल आदि लोग खाना चूल्हे के आसपास बैठकर बना ही रहे थे कि देर शाम साढ़े आठ बजे रामनारायण बाऊंड्री से झांका और टोकने पर उसने स्टील की बाल्टी से पेट्रोल जैसा ज्वलनशील पदार्थ कपिल आदि पर फेंक दिया।
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चूल्हे पर आग भड़क गई और कपिल समेत छह से सात लोग बुरी तरह झुलस गए। उन्हें ग्वालियर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके भाई टिंकू व प्रिंस की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अन्य उपचार के बाद घर चले गए। इस मामले में जब विवेचना हुई तो जिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी, उसके खिलाफ कोई मामला सामने नहीं आया, जिस पर उसे विवेचना से बाहर कर दिया। इस मामले में अकबरपुर का ही मकरंद सिंह नाम का व्यक्ति सामने आया। पुलिस ने विवेचना में सामने आए आरोपी मकरंद की 13 अप्रैल 2020 को गिरफ्तारी की। 25 जनवरी 2021 को चार्जशीट दाखिल हुई। गुरुवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई।
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शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया के मुताबिक, कालपी के काशीरामपुर गांव निवासी राजू ने थाना माधौगढ़ में 27 मार्च 2020 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 21 मार्च की शाम माधौगढ़ अकबरपुरा निवासी रामनारायण उर्फ लीटर ने कपिल से गांव मोहल्ले की बिजली ठीक करने की बात कही। कपिल ने ट्रांसफार्मर से फेस उड़ जाने और सुबह जोड़ देने को कहा। इस पर आरोपी ने जातिसूचक शब्द कहे और धमकी दी।
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इसके बाद 23 मार्च की शाम साढ़े सात बजे अकबरपुरा में ही मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में भाई टिंकू, कपिल, प्रिंस, अमित,अंशु, राजकुमार चूल्हे पर खाना बना रहे थे। शाम करीब सात बजे आरोपी रामनारायण आया और शराब मांगी। कपिल व अन्य लोगों ने शराब नहीं होने की बात कहकर मनाकर दिया। इस पर आरोपी रामनारायण गाली गलौज और जाति सूचक शब्द के साथ धमकी देते हुए चला गया। कपिल आदि लोग खाना चूल्हे के आसपास बैठकर बना ही रहे थे कि देर शाम साढ़े आठ बजे रामनारायण बाऊंड्री से झांका और टोकने पर उसने स्टील की बाल्टी से पेट्रोल जैसा ज्वलनशील पदार्थ कपिल आदि पर फेंक दिया।
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चूल्हे पर आग भड़क गई और कपिल समेत छह से सात लोग बुरी तरह झुलस गए। उन्हें ग्वालियर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके भाई टिंकू व प्रिंस की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अन्य उपचार के बाद घर चले गए। इस मामले में जब विवेचना हुई तो जिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी, उसके खिलाफ कोई मामला सामने नहीं आया, जिस पर उसे विवेचना से बाहर कर दिया। इस मामले में अकबरपुर का ही मकरंद सिंह नाम का व्यक्ति सामने आया। पुलिस ने विवेचना में सामने आए आरोपी मकरंद की 13 अप्रैल 2020 को गिरफ्तारी की। 25 जनवरी 2021 को चार्जशीट दाखिल हुई। गुरुवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई।