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किसान से मोबाइल लूटने वाले को चार साल की कैद
Wed, 27 Feb 2019 11:02 PM IST
gaurav gaurav
jalaun
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Published by: gaurav gaurav
Updated Wed, 27 Feb 2019 11:02 PM IST
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खेत से लौट रहे किसान को सरिया मारकर मोबाइल लूटने वाले को बुधवार को चार साल की सजा व चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। घटना चार साल पुरानी है।
कोंच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पटेलनगर निवासी राजेश कुमार शुक्ला ने कोंच कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 अप्रैल 2015 की रात दस बजे वह अपने खेत की रखवाली कर लौट रहा था। रास्ते में लौना पुलिया के पास छोटू पुत्र बहीद खान निवासी भिंड थाना भिंड (मध्य प्रदेश) ने सरिया मारकर उसका मोबाइल लूट लिया और भाग गए।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसके बाद कोंच पुलिस ने मारकंडेश्वर तिराहे के पास लूट के मोबाइल समेत दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि बुधवार को अपर जिला जज तृतीय व डकैती कोर्ट नरेंद्र कुमार ने छोटू पर दोष साबित हो जाने पर चार साल की सजा व चार हजार रुपये अर्थदंड सुनाई। जबकि दूसरे आरोपी पर अभी ट्रायल चल रहा है।
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कोंच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पटेलनगर निवासी राजेश कुमार शुक्ला ने कोंच कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 अप्रैल 2015 की रात दस बजे वह अपने खेत की रखवाली कर लौट रहा था। रास्ते में लौना पुलिया के पास छोटू पुत्र बहीद खान निवासी भिंड थाना भिंड (मध्य प्रदेश) ने सरिया मारकर उसका मोबाइल लूट लिया और भाग गए।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसके बाद कोंच पुलिस ने मारकंडेश्वर तिराहे के पास लूट के मोबाइल समेत दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि बुधवार को अपर जिला जज तृतीय व डकैती कोर्ट नरेंद्र कुमार ने छोटू पर दोष साबित हो जाने पर चार साल की सजा व चार हजार रुपये अर्थदंड सुनाई। जबकि दूसरे आरोपी पर अभी ट्रायल चल रहा है।
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