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Jalaun News: मां बेटे की हत्या में पांच दोषी, फैसला सुरक्षित

Thu, 11 Jul 2024 01:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Thu, 11 Jul 2024 01:12 AM IST
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Five guilty in murder of mother and son, verdict reserved
उरई। छह साल पहले लूट के इरादे से घर में घुसकर मां बेटे को चाकू मारकर हत्या कर सबूत मिटाने के मामले में अपर जिला जज डॉ. अवनीश कुमार ने पांच आरोपियों को मंगलवार को दोषी पाया था। बुधवार को होना था लेकिन एक आरोपी के न आने से फैसले को टाल दिया गया।
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शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम बागी निवासी भगवती प्रसाद ने बताया की वह उरई में रहकर जिला जजी में वकालत करते हैं। उनकी पत्नी मुन्नी देवी और पुत्र कुलदीप गांव में रहकर मकान बनवा रहे थे। 17 अगस्त 2018 को रात में खाना खाकर कमरे में सो रहे थे। तभी गांव के ही अनुराग उर्फ अंशु, शशांक उर्फ लालू, अनुपम तिवारी उर्फ बाबा, कृष्णा व ज्ञानप्रकाश छत के रास्ते घर में घुसे और आरोपियों का पैर कुलदीप के खटिया में लग गया। जिससे उसकी नीद खुल गई।
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जब उसने शोर मचाया तो मां मुन्नी भी जाग गई। पांचों आरोपियों ने मां बेटे को धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित चालीस हजार रुपये लूटकर भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घटना के दूसरे दिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसका ट्रायल डकैती कोर्ट में चल रहा था। छह साल चले ट्रायल के बाद मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने पांचों आरोपियों को दोषी पाया। फैसला बुधवार आना था लेकिन एक आरोपी शशांक उर्फ लालू न्यायालय में अनुपस्थित हो जाने के कारण फैसले की अगली तारीख 11 जुलाई को होगा।
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