फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Father-in-law, husband and brother-in-law sentenced to three years imprisonment for dowry harassment

Jalaun News: दहेज उत्पीड़न में ससुर, पति व देवर को तीन-तीन साल की सजा

Wed, 26 Nov 2025 01:56 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Nov 2025 01:56 AM IST
विज्ञापन
Father-in-law, husband and brother-in-law sentenced to three years imprisonment for dowry harassment
उरई। दहेज की मांग कर महिला का उत्पीड़न करने वाले पति, ससुर व देवर को कोर्ट ने तीन-तीन साल की कैद सुनाई है। उस पर नौ-नौ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामला 2015 का है।
विज्ञापन

शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इंद्रानगर निवासी शालिनी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी शादी 9 फरवरी 2014 को कोंच कोतवाली क्षेत्र के भेड़ गांव निवासी बॉबी कुमार वर्मा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन उससे दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर वह उसे मारपीट कर उत्पीड़न करने लगे। इस पर ससुर माता प्रसाद, देवर इंद्रजीत वर्मा व पति बॉबी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार जुलाई 2015 को आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी -एसटी एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने ससुर, पति व देवर पर दोष सिद्ध हो जाने पर तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई और नौ - नौ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed