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पत्नी और बच्चे के हत्यारे को उम्रकैद

Fri, 28 Apr 2017 12:18 AM IST
अमर उजाला जालौन
अमर उजाला जालौन Updated Fri, 28 Apr 2017 12:18 AM IST
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Wife and child killer killer
court shimla - फोटो : अमर उजाला

एट थाना क्षेत्र के धगुवा कला में अवैध संबंध के शक में पत्नी और बच्चे की गोली मारकर हत्या करने वाले को एफटीसी थर्ड के जज ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही जज ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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एट थाना क्षेत्र के ग्राम धगुवाकलां निवासी राघवेंद्र पटेल उर्फ रामलला पुत्र श्याम शरण ने सात अप्रैल 2015 की सुबह पत्नी दीप्ति (25) और बेटे हर्ष (6) को गांव के बाहर बाइक से ले जाकर नहर की पुलिया के पास तमंचे से गोली मार दी थी। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी।
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बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी तीन दिन बाद मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में दीप्ति के भाई मोहन सिंह ने पति राघवेंद्र के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया था। इसकी सुनवाई एफटीसी कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपर न्यायाधीश एफटीसी नरेंद्र कुमार ने राघवेंद्र को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी मोती लाल पाल ने की।

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