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गैंगेस्टर में दोष सिद्ध होने पर दो को कैद
अमर उजाला ब्यूरो, उरई
Updated Thu, 29 Sep 2016 11:44 PM IST
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उरई (जालौन)। गैंगेस्टर में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दो आरोपियों क ो सात व दस वर्ष की कैद की सजा सुनाने के बाद जुर्माना भी लगाया है। कानपुर देहात के थाना राजपुर अंतर्गत ग्राम जैसलपुर निवासी रिंकू उर्फ तेज सिंह पुत्र रामजी सिंह चंदेल व दीपू उर्फ प्रताप सिंह पुत्र लाखन सिंह चंदेल के खिलाफ कुठौंद थाने में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। इस पर पुलिस द्वारा इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी।
इसकी सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार शुक्ला ने दोनों पर देाष सिद्ध हो जाने पर सजा सुनाई। उन्होंने रिंकू उर्फ तेज सिंह को सात वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जबकि दीपू उर्फ प्रताप सिंह को दस वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता चंद्रमोहन गुप्ता व मोतीलाल पाल ने पैरवी की।
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इसकी सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार शुक्ला ने दोनों पर देाष सिद्ध हो जाने पर सजा सुनाई। उन्होंने रिंकू उर्फ तेज सिंह को सात वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जबकि दीपू उर्फ प्रताप सिंह को दस वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता चंद्रमोहन गुप्ता व मोतीलाल पाल ने पैरवी की।
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