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किशोरी से रेप में दस साल की कैद

Fri, 28 Sep 2018 11:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन Updated Fri, 28 Sep 2018 11:31 PM IST
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Ten years of imprisonment from teenager to rap
rape - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो

अभियोजन के अनुसार, रेंढर थाना क्षेत्र की एक महिला ने 25 जुलाई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को रेंढर थाना क्षेत्र के ग्राम खकसीस निवासी बीपी सिंह पुत्र लल्लूराम अपने साथी सौरभ पुत्र गोपी के साथ बहला फुसलाकर ले गया था। इसके बाद इलाहाबाद ले जाकर बीपी ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

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फिर किशोरी के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ बलात्कार का मामला भी दर्ज किया गया था। शुक्रवार को अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल सिंह की अदालत में बीपी सिंह को दोषी पाते हुए उसे दस साल की सजा सुनाई गई। जबकि इस मामले में सहयोग करने पर सौरभ को भी दोषी मानकर पांच साल की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता बृजपाल सिंह ने की।

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