फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Life imprisonment for killing wife

पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास

Sat, 01 Dec 2018 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन
अमर उजाला ब्यूूराे जालाैन Updated Sat, 01 Dec 2018 11:42 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for killing wife
court - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो

मामला कोटरा थाना क्षेत्र के सिकरी व्यास गांव का 6 अप्रैल 2014 का है। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के विरार निवासी शत्रुघ्न सिंह ने साली की मौत के बाद उनकी बेटी सोनी का पालन पोषण किया था। उन्होंने कोटरा के सिकरी व्यास निवासी अशोक सिंह पुत्र कंबोद सिंह के साथ सोनी की शादी जनवरी 2001 में की थी। सोनी के एक बेटा प्रिंस (6) और बेटी छवि (8) है।

विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता संतराम वर्मा ने बताया कि शत्रुघ्न सिंह ने कोटरा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि जब वह 6 अप्रैल को अशोक के घर पहुंचा तो सोनी खून से लथपथ मरी पड़ी थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शत्रुघ्न के सामने अशोक ने स्वीकार किया था कि क्रिकेट के बल्ले से पीटकर पत्नी सोनी की हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बैट बरामद कर अशोक को जेल भेज दिया था। बताया कि अशोक पर दोष साबित होने पर कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed