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Jalaun News: फर्जी बैनामा मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने किया तलब
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उरई। कोतवाली क्षेत्र के राहिया गांव निवासी ईश्वर दास की ओर से जमीन के कथित फर्जी एवं कूटरचित बैनामे को लेकर दाखिल किए गए वाद में न्यायालय ने सुनवाई के बाद चार आरोपियों को तलब किया है। कोर्ट ने कलक्ट्रेट में पूर्व में बाबू के पद पर तैनात रहे पलक नायक, उनकी पत्नी मोहिनी नायक, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल और पवन अग्रवाल को तलब करते हुए 20 अक्तूबर को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
ईश्वर दास ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 24 अगस्त 2022 को वह खेत पर गया था। आरोप है कि इसी दौरान पलक नायक समेत अन्य लोग वहां पहुंचे और जमीन को अपना बताते हुए उससे विवाद करने लगे। ईश्वर दास के मुताबिक, जमीन उसके पिता के नाम दर्ज है। इस दौरान गाली-गलौज और मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि सुरेंद्र अग्रवाल और पवन अग्रवाल ने किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर उसके पिता के नाम से कथित तौर पर फर्जी बैनामा तैयार कराया। उसका कहना है कि बैनामे में उसके पिता की फोटो नहीं लगाई गई और गाटा संख्या का भी उल्लेख नहीं था। बाद में सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा पलक नायक के पक्ष में कराए गए बैनामे में गाटा संख्या 177/2 अंकित की गई।
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ईश्वर दास के अनुसार, संबंधित लोगों ने जमीन के दाखिल-खारिज के लिए आवेदन किया, लेकिन गाटा संख्या का उल्लेख नहीं होने के कारण कार्रवाई निरस्त हो गई। इसके बाद उसने फर्जी बैनामा तैयार कराने, मारपीट और धमकी के आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की। पुलिस स्तर से कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली।
मामले में गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायत के आधार पर चारों आरोपियों को तलब करने का आदेश दिया है। सभी को 20 अक्तूबर को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
बताया गया है कि पलक नायक के खिलाफ पूर्व में विभागीय जांच भी हो चुकी है और प्रशासन की ओर से उन्हें निलंबित किया गया था।
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ईश्वर दास ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 24 अगस्त 2022 को वह खेत पर गया था। आरोप है कि इसी दौरान पलक नायक समेत अन्य लोग वहां पहुंचे और जमीन को अपना बताते हुए उससे विवाद करने लगे। ईश्वर दास के मुताबिक, जमीन उसके पिता के नाम दर्ज है। इस दौरान गाली-गलौज और मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया।
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि सुरेंद्र अग्रवाल और पवन अग्रवाल ने किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर उसके पिता के नाम से कथित तौर पर फर्जी बैनामा तैयार कराया। उसका कहना है कि बैनामे में उसके पिता की फोटो नहीं लगाई गई और गाटा संख्या का भी उल्लेख नहीं था। बाद में सुरेंद्र अग्रवाल द्वारा पलक नायक के पक्ष में कराए गए बैनामे में गाटा संख्या 177/2 अंकित की गई।
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ईश्वर दास के अनुसार, संबंधित लोगों ने जमीन के दाखिल-खारिज के लिए आवेदन किया, लेकिन गाटा संख्या का उल्लेख नहीं होने के कारण कार्रवाई निरस्त हो गई। इसके बाद उसने फर्जी बैनामा तैयार कराने, मारपीट और धमकी के आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की। पुलिस स्तर से कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली।
मामले में गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायत के आधार पर चारों आरोपियों को तलब करने का आदेश दिया है। सभी को 20 अक्तूबर को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
बताया गया है कि पलक नायक के खिलाफ पूर्व में विभागीय जांच भी हो चुकी है और प्रशासन की ओर से उन्हें निलंबित किया गया था।