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निराश्रित महिलाओं को योजना का लाभ: न्यायाधीश

Sun, 28 Jan 2024 01:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Sun, 28 Jan 2024 01:02 AM IST
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Benefit of the scheme to destitute women: Judge
उरई। प्रधान कुटुंब न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम की अध्यक्षता में समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला महिला कल्याण अधिकारी के साथ समन्वय बैठक हुई। प्रधान कुटुंब न्यायाधीश ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में निराश्रित महिलाओं एवं अन्य वादियों को आर्थिक मदद दिलाने के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी अवगत कराए। ऐसी योजनाओं के लिए ऐसी कार्ययोजना बनाए जिससे निराश्रित महिलाओं एवं पीड़िताओं को योजनाओं का लाभ आसानी से मिले सकें।अपर कुटुंब न्यायाधीश अम्रता शुक्ला ने कहा कि योजनाओं को ग्रामीण शहरी क्षेत्र में पंपलेट्स चस्पा कराए और उनका प्रचार-प्रसार भी कराना सुनिश्चित करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव गजेंद्र कुमार ने निराश्रित जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाने एवं कौशल विकास योजना के तहत तकनीकी कौशल प्रदान कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह, जिला महिला कल्याण अधिकारी डॉ. अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन आदि मौजूद रहे। (संवाद)
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