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Jalaun News: घर में घुसकर बालिका से छेड़खानी में युवक को चार साल की सजा

Sat, 28 Jun 2025 12:41 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Jun 2025 12:41 AM IST
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A young man was sentenced to four years in prison for molesting a girl after entering her house
उरई। पांच साल पहले बालिका से घर में घुसकर छेड़खानी करने वाले को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। दोषी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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नदीगांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने एक जुलाई 2020 को तहरीर देकर बताया था कि 30 जून 2020 को वह रिश्तेदार की शादी में गया था। उसके परिजन खेतों पर गए थे। उसकी आठ वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का ही कल्लू सिंह ठाकुर उसके घर के अंदर घुस आया और उसकी बेटी से पानी मांगा। जब वह पानी लेने के लिए अंदर जाने लगी तो कल्लू बालिका के साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर कल्लू ने उसके साथ मारपीट की और मौके से भाग गया। शाम को जब परिजन घर पहुंचे तो बेटी ने पूरी बात परिजनों को बताई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने घर में घुसकर छेड़खानी सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्जकर कल्लू को गांव से ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। उसे जेल भेज दिया गया था।

पुलिस ने कल्लू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने कल्लू सिंह ठाकुर को दोषी पाते हुए उसे चार साल की सजा सुनाई।
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