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अंतरिम जमानत पर छोड़े गए 124 विचाराधीन बंदी

Tue, 07 Apr 2020 10:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 07 Apr 2020 10:39 PM IST
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124 undertrial prisoners released on interim bail
उरई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए अपनाए जा रहे उपायों के अंतर्गत जिला कारागार में निरुद्ध अधिकतम सात वर्ष तक की सजा पाने वाले मुकदमों में विचाराधीन 124 बंदियों को आठ सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है।
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जिला जज अशोक कुमार सिंह ने बताया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शासन स्तर पर गठित हाई पावर कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुपालन कराया जा रहा है। इस पर जिला स्तर पर गठित अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक भी हो चुकी है। इसमें ऐसे विचाराधीन बंदी, जो अधिकतम सात साल तक की सजा वाले मुकदमों में विचाराधीन हैं, उन्हें आगामी आठ सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़े जाने के संबंध में जिला एवं पुलिस प्रशासन और कारागार प्रशासन के साथ सम्यक विचार किया गया है। इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों की समिति प्रतिदिन कारागार जाकर पात्र विचाराधीन बंदियों को उनके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं अंडरटेकिंग दाखिल करने पर शर्तों के अधीन जमानत पर छोड़ने का आदेश पारित करते हैं। इनमें कई एडीजे व सीजेएम शामिल हैं।
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