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Hathras News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा, पांच साल पहले किया था किशोरी का अपहरण
Sat, 02 Sep 2023 01:13 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 02 Sep 2023 01:13 AM IST
सार
24 अगस्त 2018 को सुबह 11 बजे उसकी 13 वर्षीय पुत्री को गांव के ही बनवारी, ओमप्रकाश व रामू बहला फुसलाकर ले गए। मुल्जिमान वादी को आश्वासन देते रहे कि हम तेरी लड़की को लाकर दे देंगे। यदि थाने में रिपोर्ट दर्ज करने गई तो मार देंगे और तुझे गांव में भी नहीं रहने देंगे।
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कोर्ट आदेश
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हाथरस में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने एक 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिकंदराराऊ क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में उसने कहा था कि 24 अगस्त 2018 को सुबह 11 बजे उसकी 13 वर्षीय पुत्री को गांव के ही बनवारी, ओमप्रकाश व रामू बहला फुसलाकर ले गए। मुल्जिमान वादी को आश्वासन देते रहे कि हम तेरी लड़की को लाकर दे देंगे। यदि थाने में रिपोर्ट दर्ज करने गई तो मार देंगे और तुझे गांव में भी नहीं रहने देंगे।
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इस मामले में थाना सिकंदराराऊ में मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़िता के बयानों में यह बात निकल कर आई कि उसका अपहरण दीपक ने किया था। विवेचक ने विवेचना के उपरांत अभियुक्त दीपक के विरुद्ध धारा 376,363, 366, 506 आईपीसी व 3/4 पाक्सो एक्ट में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई।
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न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अभियुक्त दीपक निवासी नगला समदपुर राजापुर थाना सोरिया कन्नौज को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी केशव देव माहौर ने की।