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हाथरस : छेड़खानी के मामले में दोषी को दो साल की सजा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सादाबाद (हाथरस)
मिशन शक्ति अभियान के तहत चयनित पत्रावली की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरवदीप ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
सहपऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव में सोते समय महिला के साथ छेड़खानी की गई थी। इस मामले में पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया था कि 8-9 अगस्त 2018 की रात करीब एक बजे पिंटू उर्फ विश्वेंद्र पुत्र धर्मपाल उसके घर घुस आया। सोते समय उसने मच्छरदानी लगाकर बाहर उसके पैर पकड़ लिये। शोर मचाने पर आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया।
हल्ला सुनकर पीड़िता की सास और जेठ मौके पर आ गए। इससे पहले पिंटू उर्फ विश्वेंद्र बाउंड्रीवाल लांघकर भाग जाने में सफल रहा। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव दीप ने आईपीसी की धारा 452, 354, 506 के तहत अभियुक्त पिंटू उर्फ विश्वेंद्र को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी रामविलास द्वारा सफल अभियोजन किया गया। संवाद
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मिशन शक्ति अभियान के तहत चयनित पत्रावली की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरवदीप ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
सहपऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव में सोते समय महिला के साथ छेड़खानी की गई थी। इस मामले में पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया था कि 8-9 अगस्त 2018 की रात करीब एक बजे पिंटू उर्फ विश्वेंद्र पुत्र धर्मपाल उसके घर घुस आया। सोते समय उसने मच्छरदानी लगाकर बाहर उसके पैर पकड़ लिये। शोर मचाने पर आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया।
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हल्ला सुनकर पीड़िता की सास और जेठ मौके पर आ गए। इससे पहले पिंटू उर्फ विश्वेंद्र बाउंड्रीवाल लांघकर भाग जाने में सफल रहा। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव दीप ने आईपीसी की धारा 452, 354, 506 के तहत अभियुक्त पिंटू उर्फ विश्वेंद्र को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी रामविलास द्वारा सफल अभियोजन किया गया। संवाद
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