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हाथरस : गैरकानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने व देने वालों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विकास खंड हाथरस में ब्लॉक बाल संरक्षण समिति और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह की ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक ब्लॉक प्रमुख अमर सिंह पांडेय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ब्लॉक प्रमुख ने बाल संरक्षण, कन्या सुमंगला आदि योजनाओं को बेहद उपयोगी बताया। चेतावनी दी गई कि गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने और देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
बाल संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों से संबंधित पॉक्सो एक्ट 2012, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालश्रम, निराश्रित महिला पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, स्पांसरशिप एवं फोस्टर केयर योजना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर (1098) के साथ दत्तक ग्रहण योजना के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि नि: संतान दंपती यदि बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो वह कानूनी प्रक्रिया पूरी करें। तब बच्चा गोद लें। अन्य किसी माध्यम या दलाल से बच्चा न लें। यदि गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेते हैं तो संबंधित माता-पिता व बच्चा देने और लेने वाले के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी हाथरस ग्रामीण धीरेंद्र उपाध्याय, प्रभारी खंड विकास अधिकारी पीके शर्मा, एडीओ पंचायत कृष्णकांत गौतम, पवन कुशवाहा, उपनिरीक्षक राजेश कुमार, अरविंद कुमार परामर्शदाता, प्रतिष्ठा शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता, अनुपम पचौरी आदि मौजूद थे।
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विकास खंड हाथरस में ब्लॉक बाल संरक्षण समिति और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह की ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक ब्लॉक प्रमुख अमर सिंह पांडेय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ब्लॉक प्रमुख ने बाल संरक्षण, कन्या सुमंगला आदि योजनाओं को बेहद उपयोगी बताया। चेतावनी दी गई कि गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने और देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
बाल संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों से संबंधित पॉक्सो एक्ट 2012, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालश्रम, निराश्रित महिला पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, स्पांसरशिप एवं फोस्टर केयर योजना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर (1098) के साथ दत्तक ग्रहण योजना के बारे में जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि नि: संतान दंपती यदि बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो वह कानूनी प्रक्रिया पूरी करें। तब बच्चा गोद लें। अन्य किसी माध्यम या दलाल से बच्चा न लें। यदि गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेते हैं तो संबंधित माता-पिता व बच्चा देने और लेने वाले के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी हाथरस ग्रामीण धीरेंद्र उपाध्याय, प्रभारी खंड विकास अधिकारी पीके शर्मा, एडीओ पंचायत कृष्णकांत गौतम, पवन कुशवाहा, उपनिरीक्षक राजेश कुमार, अरविंद कुमार परामर्शदाता, प्रतिष्ठा शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता, अनुपम पचौरी आदि मौजूद थे।
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