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हाथरस : गैरकानूनी तरीके से बच्चा गोद लेना व देना दंडनीय अपराध

Sat, 22 Oct 2022 12:46 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 22 Oct 2022 12:46 AM IST
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Hathras: Illegal adoption and giving of a child is a punishable offense
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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जिले में नि: संतान दंपती अगर बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो वह विभाग की ‘कारा’ (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण) वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं।
पोर्टल पर आवेदन करते समय नवीनतम पारिवारिक फोटोग्राफ, भावी दत्तक माता-पिता अथवा एकल स्त्री या पुरुष का पैन कार्ड, भावी दत्तक माता-पिता का जन्म प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र, पिछले वर्ष का आय प्रमाणपत्र, भावी दत्तक माता-पिता का किसी सरकारी डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र। यदि दंपती हैं तो शादी का प्रमाणपत्र, अगर तलाकशुदा हैं तो उसका प्रमाणपत्र, गोद लेने के इच्छुक व्यक्ति से जुड़े दो लोगों के बयान की कॉपी आदि दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
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इसके बाद ‘सारा’ के द्वारा निकटतम एसएसए आगरा (विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण) में संबंधित सूचना अग्रसारित की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय लेकर बच्चे को भावी माता-पिता को दे दिया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि किसी असुविधा या जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7518024067 या जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा के मोबाइल नंबर 8923092111 पर प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी दंपती गैरकानूनी तरीके से बच्चा गोद लेते हैं तो संबंधित माता-पिता एवं बच्चों को देने और लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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