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हाथरस : अवैध शराब मिलने पर सेल्समैन व लाइसेंसधारक पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट

Sun, 01 Aug 2021 11:13 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Aug 2021 11:13 PM IST
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Hathras: Gangster Act will be imposed on salesman and licensee if illegal liquor is found
हाथरस : देसी व विदेशी शराब विक्रेताओं के साथ बैठक करते जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार। संवाद - फोटो : HATHRAS
न्यूज डेेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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जिले के समस्त आबकारी अनुज्ञापियों के साथ जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बैठक की। जिला आबकारी अधिकारी ने लाइसेंसधारकों से कहा कि शराब दुकानों पर किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा पाए जाने पर सेल्समैन व लाइसेंस धारक के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अलावा संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के आसपास, परचून की दुकान, पान की दुकान साप्ताहिक बाजार अथवा पैकारी के माध्यम से शराब की बिक्री के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर आबकारी निरीक्षक एवं अधिकारियों को सूचित करें। शराब की दुकान के नजदीक किसी भी प्रकार के अवैध शराब बनने या बिकने के संबंध में जानकारी होने पर क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक व संबंधित थानों को अविलंब सूचना दें। सभी ठेकेदारों को निर्देश दिए कि देसी शराब के कोटे का शत-प्रतिशत से अधिक उठान करें। विदेशी मदिरा व बीयर में त्रैमास कोटे का उठान किया जाए। इसके लिए शपथपत्र भी दिया गया है।
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सभी लाइसेंसियों ससे कहा कि वह अपने विक्रेताओं के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री की सूचना एकत्र करें। सभी शराब दुकानों का संचालन निर्धारित समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जाए। सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाएं। मदिरा की दुकानों पर रेट लिस्ट एवं आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर प्रदर्शित करें। निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही विक्रेता किसी ग्राहक को मदिरा की बिक्री करेगा।
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