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हाथरस : कोरोना से बचाव के लिए न्यायालय में कामकाज के संबंध में जिला जज ने दिए निर्देश

Thu, 15 Apr 2021 12:10 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Apr 2021 12:10 AM IST
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Hathras: District judge gave instructions regarding the functioning of the court to protect from Corona
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश पर जिला न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह प्रथम ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए जनपद न्यायालय में कामकाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत न्यायालय जनपद न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सीनियर डिविजन) व सिविल जज (जूनियर डिवीजन) में वादों की सुनवाई भौतिक रूप से-वीडियो क्रांफेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। इसमें सभी आवश्यक व महत्वपूर्ण प्रकृति के वादों की सुनवाई की जाएगी।
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वाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए ई-मेल आईडी भी जारी की गई है। इसके अलावा न्यायालय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम किया जाएगा। केवल वही अधिवक्ता व वादकारी न्यायालय में मौजूद रहेंगे, जिनके मामले उस दिन न्यालय में सुनवाई के लिए नियत होंगे। जेल में निरुद्ध बंदियों से संबंधित रिमांड आदि का काम केवल वीडियो क्रांफेंसिंग के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।
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