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हाथरस: पात्र लोगों से देश की नागरिकता के लिए मांगे आवेदन
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पात्र लोगों से नागरिकता पाने के लिए मांगे आवेदन
नया नागरिकता कानून बनने के बाद इसे अमलीजामा पहनाना हुआ शुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। नया नागरिकता कानून बनने के बाद अब स्थानीय स्तर पर इस पर अमल होना भी शुरू हो गया है। इसे लेकर डीएम ने पात्र लोगों के आवेदन मांगे हैं। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने कहा है कि ऐसे लोग अगले दो-तीन दिन में अपने प्रार्थना पत्र कलेक्ट्रेट में दे दें।
नागरिकता कानून पर अब प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई शुरू हो गई है। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने नये नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के तहत बताया है कि ऐसे हिंदू, सिक्ख, जैन, पारसी व ईसाई व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में एक साल रहते हुए हुआ है और जो पिछले 14 वर्ष में कम से कम पांच साल भारत में निवास कर चुके हैं।
जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान से हैं, को नागरिकता का अधिकार दिया जाना है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने प्रार्थना पत्र पूर्व में दिए हैं अथवा नहीं भी दिए हैं, वह अगले दो-तीन दिन में कलेक्ट्रेट में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में वह अपने नाम, पिता के नाम, अस्थायी पता, भारत में आने की तिथि, किस देश से आए हैं के अलावा अन्य विवरण (उनके साथ अत्याचार का विवरण) आदि का उल्लेख करें।
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नया नागरिकता कानून बनने के बाद इसे अमलीजामा पहनाना हुआ शुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। नया नागरिकता कानून बनने के बाद अब स्थानीय स्तर पर इस पर अमल होना भी शुरू हो गया है। इसे लेकर डीएम ने पात्र लोगों के आवेदन मांगे हैं। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने कहा है कि ऐसे लोग अगले दो-तीन दिन में अपने प्रार्थना पत्र कलेक्ट्रेट में दे दें।
नागरिकता कानून पर अब प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई शुरू हो गई है। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने नये नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के तहत बताया है कि ऐसे हिंदू, सिक्ख, जैन, पारसी व ईसाई व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में एक साल रहते हुए हुआ है और जो पिछले 14 वर्ष में कम से कम पांच साल भारत में निवास कर चुके हैं।
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जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान से हैं, को नागरिकता का अधिकार दिया जाना है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने प्रार्थना पत्र पूर्व में दिए हैं अथवा नहीं भी दिए हैं, वह अगले दो-तीन दिन में कलेक्ट्रेट में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में वह अपने नाम, पिता के नाम, अस्थायी पता, भारत में आने की तिथि, किस देश से आए हैं के अलावा अन्य विवरण (उनके साथ अत्याचार का विवरण) आदि का उल्लेख करें।
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