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हाथरस : 27 के बाद नहीं होगा बकायेदारों का ओटीएस में पंजीकरण
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
परिवहन विभाग ने मार्ग कर के बकायेदारों को राहत देने व राजस्व को हासिल करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरुआत की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यालय स्तर से अफसरों ने साफ कर दिया है कि ओटीएस की तिथि अब और नहीं बढ़ेगी। बकायेदारों को जागरूक करने के लिए मंगलवार को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) कार्यालय में टेंपो और बस यूनियनों के पदाधिकारियों की सुबह 11 बजे से बैठक होगी।
उल्लेखनीय है कि जिले में दो लाख 60 हजार से अधिक वाहन सड़कों पर चल रहे हैं। हजारों की संख्या में ऐसे वाहन स्वामी हैं, जिन्होंने मार्ग कर जमा नहीं किया है। एआरटीओ कार्यालय से इन बकायेदारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसके बावजूद इन बकायेदारों ने बकाया जमा कराने की सुध नहीं ली है। अब इन वाहन स्वामियों को बकाया चुकाने में सहूलियत देने के लिए ओटीएस लागू की गई है। इसके तहत 27 जुलाई तक आवेदन करने वाले वाहन स्वामियों को ओटीएस का लाभ मिलेगा।
बकायेदार एक हजार रुपये की रसीद कटवाने के साथ 21 दिन के अंदर पहली किस्त जमा कर सकता है। दूसरी व तीसरी किस्त 25 व 28 दिन में जमा करनी होगी। योजना में विलंब शुल्क में छूट मिलने से वाहन स्वामियों को काफी राहत मिलेगी। एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह का कहना है कि बकाया जमा करने के लिए वाहन स्वामी 27 तक पंजीकरण करा लें। तभी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। ओटीएस में पंजीकरण की तिथि बढ़ने की उम्मीद नही है। संवाद
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परिवहन विभाग ने मार्ग कर के बकायेदारों को राहत देने व राजस्व को हासिल करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरुआत की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यालय स्तर से अफसरों ने साफ कर दिया है कि ओटीएस की तिथि अब और नहीं बढ़ेगी। बकायेदारों को जागरूक करने के लिए मंगलवार को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) कार्यालय में टेंपो और बस यूनियनों के पदाधिकारियों की सुबह 11 बजे से बैठक होगी।
उल्लेखनीय है कि जिले में दो लाख 60 हजार से अधिक वाहन सड़कों पर चल रहे हैं। हजारों की संख्या में ऐसे वाहन स्वामी हैं, जिन्होंने मार्ग कर जमा नहीं किया है। एआरटीओ कार्यालय से इन बकायेदारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसके बावजूद इन बकायेदारों ने बकाया जमा कराने की सुध नहीं ली है। अब इन वाहन स्वामियों को बकाया चुकाने में सहूलियत देने के लिए ओटीएस लागू की गई है। इसके तहत 27 जुलाई तक आवेदन करने वाले वाहन स्वामियों को ओटीएस का लाभ मिलेगा।
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बकायेदार एक हजार रुपये की रसीद कटवाने के साथ 21 दिन के अंदर पहली किस्त जमा कर सकता है। दूसरी व तीसरी किस्त 25 व 28 दिन में जमा करनी होगी। योजना में विलंब शुल्क में छूट मिलने से वाहन स्वामियों को काफी राहत मिलेगी। एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह का कहना है कि बकाया जमा करने के लिए वाहन स्वामी 27 तक पंजीकरण करा लें। तभी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। ओटीएस में पंजीकरण की तिथि बढ़ने की उम्मीद नही है। संवाद
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