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शहर के दो मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त
ब्यूरो/अमर उजाला, हाथरस
Updated Wed, 16 Mar 2016 11:54 PM IST
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मेडिकल स्टाेेर
- फोटो : फाइल फाेटाे
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हाथरस। निरीक्षण के दौरान पाई गईं कई कमियों के अलावा निर्धारित अवधि में नोटिस का जवाब नहीं देने पर शहर के दो मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा दो अन्य मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त किए जाने की संस्तुति भी की गई है।
औषधि निरीक्षक पूरनचंद्र ने बताया कि करीब डेढ़ माह पहले उन्होंने शहर के कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उन्हें शहर के अलीगढ़ रोड स्थित संजीव मेडिकल स्टोर और इगलास रोड स्थित जगदंबा मेडिकल स्टोर पर कई अनियमितताएं मिलीं। पांच से छह दवाओं के खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किए गए।
ग्राहकों को भी दवा खरीद के बिल नहीं दिए जा रहे थे। डीआई ने बताया कि दोनों मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस देकर सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया था और ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी अलीगढ़ मंडल द्वारा भी एक माह पहले नोटिस भेजे गए थे।
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संजीव मेडिकल स्टोर संचालक ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जबकि जगदंबा मेडिकल संचालक द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं था, जिससे इनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।
उन्होने बताया कि लाइसेंस निरस्तीकरण के आदेश प्राप्त होने के बाद यदि यह दुकानें खुली पाई जाती हैं तो इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दो अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों ने भी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए इनके लाइसेंसों के निरस्तीकरण की भी संस्तुति कर दी गई है।
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औषधि निरीक्षक पूरनचंद्र ने बताया कि करीब डेढ़ माह पहले उन्होंने शहर के कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उन्हें शहर के अलीगढ़ रोड स्थित संजीव मेडिकल स्टोर और इगलास रोड स्थित जगदंबा मेडिकल स्टोर पर कई अनियमितताएं मिलीं। पांच से छह दवाओं के खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किए गए।
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ग्राहकों को भी दवा खरीद के बिल नहीं दिए जा रहे थे। डीआई ने बताया कि दोनों मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस देकर सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया था और ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी अलीगढ़ मंडल द्वारा भी एक माह पहले नोटिस भेजे गए थे।
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संजीव मेडिकल स्टोर संचालक ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जबकि जगदंबा मेडिकल संचालक द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं था, जिससे इनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।
उन्होने बताया कि लाइसेंस निरस्तीकरण के आदेश प्राप्त होने के बाद यदि यह दुकानें खुली पाई जाती हैं तो इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दो अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों ने भी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए इनके लाइसेंसों के निरस्तीकरण की भी संस्तुति कर दी गई है।