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महिला की हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद

Thu, 05 Jul 2018 11:58 PM IST
क्राइम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस।
क्राइम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस। Updated Thu, 05 Jul 2018 11:58 PM IST
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Life imprisonment for killing two women
court
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय के न्यायालय ने एक महिला की हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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वादी भागीरथ निवासी बाजीदपुर ने कोतवाली सिकंदराराऊ में 27 सितंबर 2006 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाए कि उसके छोटे भाई की पत्नी बेवा नरायन देवी अपने घर से दिन में एक बजे चारा लेने के लिए सरकारी नलकूप के पास खेतों पर गई थी।
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 उसकी लाश करीब तीन बजे नलकूप के पास भरे हुए पानी में पड़ी मिली। उसकी अज्ञात लोगों द्वारा धारदार हथियार से गला काटकर व सिर में चोट पहुंचाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच की। जांच के दौरान पुलिस ने गांव के ही विजयपाल उर्फ विरजू और शिवपाल पुत्रगण पोखपाल निवासीगण बाजीदपुर को गिरफ्तार किया।
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इन लोगों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त किए गए फावड़ा व दराती भी बरामद किए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। वादी की ओर से पैरवी एडीजीसी एसएस चौहान ने की। अब न्यायालय ने दोनों को सजा  सुनाई है।
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