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कॉल सेंटर से मिले लोकल कंपनी के 17 जोड़ी जूते
अमर उजाला ब्यूरो हाथरस।
Updated Sat, 23 Sep 2017 11:54 PM IST
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कॉल सेंटर
- फोटो : Amar Ujala
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सदर कोतवाली पुलिस ने ढकपुरा रोड स्थित कॉल सेंटर जी टीवी इंटरप्राइजेज के संचालक गिर्राज किशोर और उसके भाई कृष्ण उर्फ मुरारी के विरुद्ध धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शुक्रवार को कॉल सेंटर पर छापे के दौरान हिरासत में लिए मुरारी को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं गिर्राज किशोर की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।
सीओ सिटी सुमन कनौजिया को जम्मू कश्मीर के रियासी शहर के रवि कुमार पुत्र ब्रह्मानंद ने व्हट्सएप पर शिकायत कर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की कहानी बताई थी। रवि कुमार ने बताया था कि अप्रैल में उसे फोन कर एक ऑफर दिया गया। ऑफर के तहत नामचीन कंपनी का मोबाइल फोन और जूते आदि देने का भरोसा दिलाया गया। करीब पांच हजार रुपये लेने के बाद मिले पार्सल में केवल लोकल कंपनी के दो सौ रुपये कीमत के घटिया जूते भेज दिए गए।
रवि कुमार की शिकायत के बाद सीओ ने छापा मारकर रिकॉर्ड जब्त कर लिया और शुक्रवार रात को छापेमारी कर माल बरामद कर लिया गया। छापेमारी में दो मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किए जिनसे कॉलिंग की जा रही थी, इसके अलावा 17 जोड़ी जूते भी पुलिस को मिले हैं। आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन आईटी एक्ट की धारा नहीं जोड़ी गई है।
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अमूमन ऐसे मामलों में धोखाधड़ी की दूसरी धारा 467 और 468 भी लगाई जाती हैं जो नहीं लगाई गईं। सीओ सुमन कनौजिया का कहना है कि उन्हें व्हाट्सएप पर और भी कॉल सेंटर की शिकायतें मिली हैं। जल्द ही दूसरे कॉल सेंटरों पर भी छापे मारे जाएंगे।
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सीओ सिटी सुमन कनौजिया को जम्मू कश्मीर के रियासी शहर के रवि कुमार पुत्र ब्रह्मानंद ने व्हट्सएप पर शिकायत कर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की कहानी बताई थी। रवि कुमार ने बताया था कि अप्रैल में उसे फोन कर एक ऑफर दिया गया। ऑफर के तहत नामचीन कंपनी का मोबाइल फोन और जूते आदि देने का भरोसा दिलाया गया। करीब पांच हजार रुपये लेने के बाद मिले पार्सल में केवल लोकल कंपनी के दो सौ रुपये कीमत के घटिया जूते भेज दिए गए।
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रवि कुमार की शिकायत के बाद सीओ ने छापा मारकर रिकॉर्ड जब्त कर लिया और शुक्रवार रात को छापेमारी कर माल बरामद कर लिया गया। छापेमारी में दो मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किए जिनसे कॉलिंग की जा रही थी, इसके अलावा 17 जोड़ी जूते भी पुलिस को मिले हैं। आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन आईटी एक्ट की धारा नहीं जोड़ी गई है।
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अमूमन ऐसे मामलों में धोखाधड़ी की दूसरी धारा 467 और 468 भी लगाई जाती हैं जो नहीं लगाई गईं। सीओ सुमन कनौजिया का कहना है कि उन्हें व्हाट्सएप पर और भी कॉल सेंटर की शिकायतें मिली हैं। जल्द ही दूसरे कॉल सेंटरों पर भी छापे मारे जाएंगे।