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Hathras News: बिना नक्शा स्वीकृति के भूखंड खरीदने पर होगी कार्रवाई
Wed, 04 Nov 2026 01:12 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:12 AM IST
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : ARchive
हाथरस। तहसील सदर के अंतर्गत विनियमित क्षेत्र में शामिल ग्रामों में किसी भी प्रकार का आवासीय, व्यावसायिक अथवा अन्य भवन निर्माण या भूमि का कॉलोनी के रूप में विकास बिना मानचित्र स्वीकृत कराए नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर संबंधित भूखंड मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा विनियमित क्षेत्र की कृषि भूमि पर बिना ले-आउट स्वीकृति के प्लाॅटिंग कर भूखंड बेचे जा रहे हैं। इन कॉलोनियों में सड़क, नाली, जल निकासी, विद्युत एवं पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी जगहों पर भूखंड क्रय करने वाले व्यक्तियों के भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं हो सकेंगे और अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि विनियमित क्षेत्र में कोई भी भूखंड खरीदने से पहले विनियमित क्षेत्र कार्यालय से यह पुष्टि अवश्य कर लें कि संबंधित कॉलोनी का मानचित्र स्वीकृत है या नहीं। साथ ही, भवन निर्माण प्रारंभ करने से पहले भी मानचित्र अवश्य स्वीकृत करा लें। विनियमित क्षेत्र में शामिल ग्रामों की सूची और स्वीकृत ले-आउट वाली कॉलोनियों की सूची कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है।
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संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा विनियमित क्षेत्र की कृषि भूमि पर बिना ले-आउट स्वीकृति के प्लाॅटिंग कर भूखंड बेचे जा रहे हैं। इन कॉलोनियों में सड़क, नाली, जल निकासी, विद्युत एवं पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी जगहों पर भूखंड क्रय करने वाले व्यक्तियों के भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं हो सकेंगे और अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है।
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उन्होंने कहा कि विनियमित क्षेत्र में कोई भी भूखंड खरीदने से पहले विनियमित क्षेत्र कार्यालय से यह पुष्टि अवश्य कर लें कि संबंधित कॉलोनी का मानचित्र स्वीकृत है या नहीं। साथ ही, भवन निर्माण प्रारंभ करने से पहले भी मानचित्र अवश्य स्वीकृत करा लें। विनियमित क्षेत्र में शामिल ग्रामों की सूची और स्वीकृत ले-आउट वाली कॉलोनियों की सूची कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है।
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