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Hathras News: नशीला पदार्थ बरामद होने पर आरोपी को 113 दिन का कारावास
Tue, 25 Aug 2026 01:53 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Tue, 25 Aug 2026 01:53 AM IST
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प्रतीकात्मक चित्र।
- फोटो : Archive
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-5 विजय कुमार द्वितीय की अदालत ने सादाबाद में नशीले पाउडर की बरामदगी के 10 साल पुराने मामले में हाथरस की विशेष अदालत ने आरोपी विनोद को दोषी करार देते हुए 113 दिन के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ने 22 अगस्त 2026 को सुनाया।
अभियोजन के अनुसार 24 अगस्त 2016 को सादाबाद पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सादाबाद-सहपऊ रोड पर नगला केसरी से आगे खोखा के पास दो संदिग्धों को पकड़ा। इनमें सादाबाद के भगत सिंह कॉलोनी निवासी विनोद के कब्जे से प्लास्टिक की गुलाबी पन्नी में सफेद रंग का पाउडर बरामद हुआ। पूछताछ में उसे डायजापाम बताया गया। तौल करने पर कुल 440 ग्राम पाउडर मिला। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21/22 के तहत गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले में न्यायालय ने उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में बरामद पदार्थ डायजापाम पाया गया। अदालत ने माना कि अभियोजन आरोपी के कब्जे से 440 ग्राम नशीला पाउडर बरामद होने और आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। इसके आधार पर विनोद को दोषी करार दिया गया।
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अभियोजन के अनुसार 24 अगस्त 2016 को सादाबाद पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सादाबाद-सहपऊ रोड पर नगला केसरी से आगे खोखा के पास दो संदिग्धों को पकड़ा। इनमें सादाबाद के भगत सिंह कॉलोनी निवासी विनोद के कब्जे से प्लास्टिक की गुलाबी पन्नी में सफेद रंग का पाउडर बरामद हुआ। पूछताछ में उसे डायजापाम बताया गया। तौल करने पर कुल 440 ग्राम पाउडर मिला। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21/22 के तहत गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया।
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मामले में न्यायालय ने उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में बरामद पदार्थ डायजापाम पाया गया। अदालत ने माना कि अभियोजन आरोपी के कब्जे से 440 ग्राम नशीला पाउडर बरामद होने और आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। इसके आधार पर विनोद को दोषी करार दिया गया।
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