फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   25 thousand fine on District Social Welfare Officer

जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

Tue, 04 Oct 2022 12:40 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 04 Oct 2022 12:40 AM IST
सार

राज्य सूचना आयोग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सूचना नहीं उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयोग न उपस्थित होने के संबंध आदेश भी जारी किए, लेकिन इस मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी की ओर से कोई गंभीरता नहीं बरती गई। आयोग ने कहा है कि आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर वेतन से जुर्माना वसूला जाए।

विज्ञापन
25 thousand fine on District Social Welfare Officer

विस्तार

संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
विज्ञापन

जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत विजय कांत बघेल द्वारा समाज कल्याण से कुछ सूचनाएं मांगी गई थीं। सूचना न मिलने पर विजय कांत ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली। इस बाबत राज्य सूचना आयोग ने अपीलकर्ता की अपील के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को सूचना देने के संबंध में नोटिस जारी किया।
राज्य सूचना आयोग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सूचना नहीं उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयोग न उपस्थित होने के संबंध आदेश भी जारी किए, लेकिन इस मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी की ओर से कोई गंभीरता नहीं बरती गई।
विज्ञापन

इस आधार पर राज्य सूचना आयोग ने सूचनाएं उपलब्ध न कराने, सूचनाओं के विलंब के संबंध में स्पष्टीकरण ने देने, आयोग से कोई भी पत्राचार न करने, आयोग से जारी नोटिस को गंभीरता पूर्वक न लेने पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा है कि आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर वेतन से जुर्माना वसूला जाए। इसकी सूचना जिलाधिकारी हाथरस व प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग को भी दी गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed