जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना
सार
राज्य सूचना आयोग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सूचना नहीं उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयोग न उपस्थित होने के संबंध आदेश भी जारी किए, लेकिन इस मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी की ओर से कोई गंभीरता नहीं बरती गई। आयोग ने कहा है कि आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर वेतन से जुर्माना वसूला जाए।
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