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Hardoi News: बिजली चोरी के मामलों में भी योजना में मिलेगी छूट

Fri, 19 Dec 2025 11:22 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 19 Dec 2025 11:22 PM IST
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The scheme will also provide exemption in cases of power theft.
- प्रथम चरण में 50 फीसदी तक छूट का प्राविधान
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संवाद न्यूज एजेंसी
पिहानी। बकाया बिलों को जमा कराने के लिए शुरू की गई बिजली बिल राहत योजना में चोरी के मामलों का भी निस्तारण किया जा रहा है। चोरी के मामले में 50 फीसदी छूट का लाभ उपभोक्ताओं को मिल सकेगा।

अवर अभियंता अजय शर्मा ने बताया कि बिलों के भुगतान में योजना के अंतर्गत छूट मिल रही है। साथ ही विद्युत चोरी के मामलों में भी उपभोक्ताओं को अलग-अलग चरणों में विशेष छूट का लाभ मिल सकेगा। बिजली चोरी के मामलों में प्रथम चरण 31 दिसंबर तक उपभोक्ता राजस्व निर्धारण में 50 प्रतिशत, पहली से 31 जनवरी तक द्वितीय चरण में 45 प्रतिशत और पहली से 28 फरवरी तक तृतीय चरण में राजस्व निर्धारण में 40 प्रतिशत तक छूट का लाभ दिया जा रहा है। अवर अभियंता ने उपभोक्ताओं से छूट का लाभ प्राप्त करते हुए चोरी के मामलों का निस्तारण कराने की अपील की है।
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