फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   The bail application of the accused

Hardoi News: बैंक से बुलाकर युवती को ले जाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 05 Jul 2026 10:49 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jul 2026 10:49 PM IST
विज्ञापन
The bail application of the accused
हरदोई। बैंक से घर छोड़ने का झांसा देकर युवती को कार में बैठाने, आंख पर पट्टी बांधकर जंगल में ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एससी एसटी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने खारिज कर दी है।
विज्ञापन

अदालत ने कहा कि विवेचना के दौरान दर्ज पीड़िता के बयानों में आरोपी की भूमिका प्रथम दृष्टया सामने आती है। ऐसे में इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा। बघौली थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि दो जनवरी 2026 को युवती इंडियन बैंक गई थी। आरोप है कि वहां आरोपी जितेंद्र सिंह अपने परिजनों के साथ पहुंचा और घर छोड़ने की बात कहकर उसे कार में बैठा लिया। रास्ते में उसकी आंख पर पट्टी बांध दी और उसे अज्ञात स्थान पर ले गया। आरोप है कि बाद में युवती को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

जमानत अर्जी में बचाव पक्ष ने दावा किया कि युवती बालिग है और अपनी मर्जी से गई थी। दोनों के बीच कोई जबरदस्ती नहीं हुई और प्राथमिकी रंजिशवश दर्ज कराई गई है। पुलिस को दिए बयानों में दुष्कर्म की बात नहीं कही थी वहीं मजिस्ट्रेट को दिए बयानों में दुष्कर्म की बात कही है। विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि पीड़िता के बयान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आरोपी और उसके परिजनों की तरफ से उसे कार में बैठाकर ले जाने, मारपीट करने और आंख पर पट्टी बांधी गई। साथ ही आरोप लगाया है कि जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने के बाद जितेंद्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed