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Hardoi News: आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषसिद्ध होने पर पति को छह वर्ष की सजा
Sat, 02 Sep 2023 11:23 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Sat, 02 Sep 2023 11:23 PM IST
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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम के जज सत्यदेव गुप्ता ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषसिद्ध होने पर पति को छह वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश पारित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश बाजपेई ने बताया कि बघौली थाना क्षेत्र के सुन्नी के मजरा भारामऊ निवासी सुंदरलाल ने कछौना थाना क्षेत्र के नारायण देव गांव निवासी योगेंद्र पर नाबालिग पुत्री को ले जाने का आरोप लगाया था। कहा था कि आरोपी योगेंद्र कुमार उनकी पुत्री को 30 अगस्त 2007 को ले गया था और इसके बाद दाेनों ने शादी कर ली थी। पति-पत्नी की तरह रहते थे। सुंदरलाल ने कछौना थाने में दी तहरीर में कहा था कि पुत्री सोनी से शादी के बाद से ही योगेंद्र कुमार अतिरिक्त दहेज की मांग करता था। मांग पूरी न होने पर 27 जनवरी 2014 को पुत्री की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की थी।
अपर जिला जज ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के गवाहों, तर्कों व साक्ष्यों के परीक्षण के बाद योगेंद्र कुमार पर सोनी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोष सिद्ध पाया। इस पर उन्होंने छह वर्ष की सजा सुनाई है। पुलिस योगेंद्र कुमार को अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश बाजपेई ने बताया कि बघौली थाना क्षेत्र के सुन्नी के मजरा भारामऊ निवासी सुंदरलाल ने कछौना थाना क्षेत्र के नारायण देव गांव निवासी योगेंद्र पर नाबालिग पुत्री को ले जाने का आरोप लगाया था। कहा था कि आरोपी योगेंद्र कुमार उनकी पुत्री को 30 अगस्त 2007 को ले गया था और इसके बाद दाेनों ने शादी कर ली थी। पति-पत्नी की तरह रहते थे। सुंदरलाल ने कछौना थाने में दी तहरीर में कहा था कि पुत्री सोनी से शादी के बाद से ही योगेंद्र कुमार अतिरिक्त दहेज की मांग करता था। मांग पूरी न होने पर 27 जनवरी 2014 को पुत्री की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की थी।
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अपर जिला जज ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के गवाहों, तर्कों व साक्ष्यों के परीक्षण के बाद योगेंद्र कुमार पर सोनी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोष सिद्ध पाया। इस पर उन्होंने छह वर्ष की सजा सुनाई है। पुलिस योगेंद्र कुमार को अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है।
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