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हत्या में तीन को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 06 May 2022 09:24 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 May 2022 09:24 PM IST
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hardoi news,Three sentenced to life imprisonment for murder
हरदोई। हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने तीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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अरवल थाना क्षेत्र के ग्राम बेड़ीजोर निवासी कल्लू 16 जुलाई 2011 में किसी दोस्त के यहां जाने की बात कहकर घर से निकला था। इसे बाद वह घर नहीं लौटा। परिजन ने दोस्त को कई बार फोन करके जानकारी लेनी चाहिए लेकिन कल्लू का पता नहीं लग सका।
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17 जुलाई को उसका शव ग्राम बेहटा मुड़िया कुंडा स्थित नदी में मिला था। मृतक के परिजनों ने इसका मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बेड़ीजोर निवासी राजू, पूसे, चेला रानी को आरोपी बनाया था।
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पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह में चल रही थी।
शुक्रवार को मामले में न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता कृपाल सिंह राठौर ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषियों को दो माह का कारावास बढ़ा दिया जाएगा।
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