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जानलेवा हमले के अभियुक्त को सात साल की कैद
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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने जानलेवा हमले के दोषी को सात साल कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
अभियोजन की पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके अवस्थी ने बताया कि शाहाबाद के मोहल्ला बीवी जाईखेड़ा निवासी गुड्डू और शमशेर ने 24 मार्च 2017 को कस्बे के ही अनीस पर चाकू से जानलेवा हमला किया था।
मामले की रिपोर्ट घायल के भाई राजू ने दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि घटना की शाम उसका भाई चाय पीने कस्बे की एक दुकान पर जा रहा था। इस दौरान आरोपी मिला और उसने घटना को अंजाम दिया।
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बताया कि घटना के कारणों में दोनों पक्षों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर रंजिश होना था। न्यायाधीश ने सबूत के आधार और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर हत्या के प्रयास का आरोपी को दोषी करार दिया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित अनीस को देने का आदेश अदालत ने दिया है।
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अभियोजन की पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केके अवस्थी ने बताया कि शाहाबाद के मोहल्ला बीवी जाईखेड़ा निवासी गुड्डू और शमशेर ने 24 मार्च 2017 को कस्बे के ही अनीस पर चाकू से जानलेवा हमला किया था।
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मामले की रिपोर्ट घायल के भाई राजू ने दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि घटना की शाम उसका भाई चाय पीने कस्बे की एक दुकान पर जा रहा था। इस दौरान आरोपी मिला और उसने घटना को अंजाम दिया।
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बताया कि घटना के कारणों में दोनों पक्षों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर रंजिश होना था। न्यायाधीश ने सबूत के आधार और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर हत्या के प्रयास का आरोपी को दोषी करार दिया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित अनीस को देने का आदेश अदालत ने दिया है।