फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   hardoi news,Life imprisonment for rape convict

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Wed, 04 May 2022 10:09 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 May 2022 10:09 PM IST
विज्ञापन
hardoi news,Life imprisonment for rape convict
हरदोई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 15 के जज दीपक यादव ने बुधवार को दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

मझिला थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि 12 सितंबर 2018 की सुबह वह बेटी के साथ खेत पर गया था। जहां से बेटी अकेली घर लौट रही थी।
विज्ञापन

रास्ते में गौरवा गांव निवासी मोनू ने बेटी को गन्ने के खेत में खींचकर दुष्कर्म किया। बेटी के शोर मचाने पर ग्रामीण पहुंचे तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर 15 के यहां चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने की।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज दीपक यादव ने मोनू को में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड से आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed