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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
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हरदोई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 15 के जज दीपक यादव ने बुधवार को दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मझिला थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि 12 सितंबर 2018 की सुबह वह बेटी के साथ खेत पर गया था। जहां से बेटी अकेली घर लौट रही थी।
रास्ते में गौरवा गांव निवासी मोनू ने बेटी को गन्ने के खेत में खींचकर दुष्कर्म किया। बेटी के शोर मचाने पर ग्रामीण पहुंचे तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर 15 के यहां चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने की।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज दीपक यादव ने मोनू को में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड से आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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मझिला थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि 12 सितंबर 2018 की सुबह वह बेटी के साथ खेत पर गया था। जहां से बेटी अकेली घर लौट रही थी।
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रास्ते में गौरवा गांव निवासी मोनू ने बेटी को गन्ने के खेत में खींचकर दुष्कर्म किया। बेटी के शोर मचाने पर ग्रामीण पहुंचे तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर 15 के यहां चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने की।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज दीपक यादव ने मोनू को में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड से आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।