फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   hardoi news,20 years imprisonment for rape convict

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

Tue, 31 May 2022 11:09 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 31 May 2022 11:09 PM IST
विज्ञापन
hardoi news,20 years imprisonment for rape convict
हरदोई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार द्वितीय ने दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा चुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

हरपालपुर थाना क्षेत्र निवासी एक पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी पुत्री 23 अगस्त 2019 को दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थी।
इस दौरान भूूपति नगरा गांव निवासी सोनू उसे गन्ने के खेत में खींच कर ले गया और दुष्कर्म किया। बेटी ने घर आकर घटना बताई। पुलिस ने आरोपी सोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्ज शीट न्यायालय में दाखिल की।
विज्ञापन

इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता गोपाल कृष्ण त्रिपाठी और क्षितिज दीक्षित ने की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सोनू को दोषी करार देते हुए सजा और अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की पचास फीसदी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

30 तक रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश
हरदोई। जिला न्यायालय में बुधवार से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस दौरान दीवानी मामलों से संबंधित सुनवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार जून माह में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। फौजदारी अदालतों में काम जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed