फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   one got life time imprisonment in dalit murder case

दलित की हत्या में एक को उम्रकैद

Fri, 20 Jul 2018 11:55 PM IST
hardoi
hardoi Updated Fri, 20 Jul 2018 11:55 PM IST
विज्ञापन
one got life time imprisonment in dalit murder case
court shimla tribunal
अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय की अदालत ने दलित की हत्या में एक को उम्रकैद और सह अभियुक्त को मारपीट के अपराध में तीन साल की सजा सुनाई है। वहीं क्रास केस में चार अभियुक्तों को मारपीट के अपराध में तीन-तीन साल की सजा सुनाई। 
विज्ञापन

 घटना की रिपोर्ट मझिला थाना क्षेत्र के बिजगवां निवासी रामस्वरूप ने दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि जानवर चराने के विवाद में 30 अगस्त 1997 को उसके ही गांव के जगदीश सिंह, कौशल सिंह ने साथियों के साथ फायरिंग कर दी थी। घटना में वादी के भाई रामलड़ैते की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। अन्य लोग घायल हो गए थे। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर जगदीश को दलित की हत्या और जानलेवा हमले के अपराध में आजीवन कारावास और कुल 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं सहअभियुक्त कौशल को मारपीट के अपराध में तीन साल की कैद व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 
विज्ञापन

वहीं इसी घटना में दूसरे पक्ष की ओर से संजय सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए सोनपाल, रमेश, हीरालाल, रनवीर पर मारपीट का आरोप लगाया था। अदालत ने चारों को मारपीट के अपराध में दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की कैद व कुल छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed