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मिलावटी शराब कांड में आरोपी की जमानत खारिज

Mon, 29 Jan 2018 11:56 PM IST
Updated Mon, 29 Jan 2018 11:56 PM IST
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मिलावटी शराब कांड में आरोपी की जमानत खारिज
मिलावटी शराब के मामले में आरोपी की जमानत खारिज
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- सात अक्तूबर 2017 को पकड़ी गई थी शराब
अमर उजाला ब्यूरो।
हरदोई।
सांडी थाना क्षेत्र में मिलावटी शराब के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज चंद्रमौलि शुक्ल ने खारिज कर दी है।
बिलग्राम थाने की पुलिस ने सात अक्तूबर 2017 को पसनेर कोल्ड स्टोर के पास एक ट्यूबवेल के पास बनी कोठरी से मिलावटी शराब बनाते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में मिलावटी शराब, शीशियां, रैपर, होलोग्राम आदि सामान बरामद किया। एक डबल बैरल की बंदूक और दो खोखे भी मिले थे। मामले में रामजी गुप्ता को भी पुलिस ने आरोपी बनाया था। पुलिस ने आरोप पत्र लगा रामजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत के समक्ष सांडी थाना क्षेत्र के औलादगंज निवासी रामजी गुप्ता ने जमानत अर्जी दी थी। आरोपी ने खुद को निर्दोष बता राजनीतिक रंजिश में फंसाने की बात कही थी। डीजीसी फौजदारी सतेंद्र कुमार सिंह ने उनकी जमानत अर्जी निरस्त करने की अपील की। अदालत ने कहा कि मिलावटी शराब पीकर कई लोगों की जान चली जाती है। आरोपी को जमानत दिए जाने से ऐसा कार्य करने वालों को बढ़ावा मिलेगा। जिला जज ने कहा कि जमानत दिए जाने के पर्याप्त आधार नहीं हैं।
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