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हत्या के अपराध में आजीवन कारावास

Fri, 11 Aug 2017 11:11 PM IST
Updated Fri, 11 Aug 2017 11:11 PM IST
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हत्या के अपराध में आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
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हरदोई। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट जय प्रकाश पांडेय ने शुक्रवार को युवती की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने 52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर आधी धनराशि वादी मुकदमा को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाए।

अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई एवं जगवेंद्र सिंह के अनुसार घटना की रिपोर्ट बेनीगंज थाना क्षेत्र के झरोइया निवासी रामनरेश ने थाने में दर्ज कराई थी। घटनाक्रम के अनुसार टड़ियावां थाना क्षेत्र के काला आम गांव निवासी वादी की भांजी धुन्नी उर्फ सविता वादी रामनरेश के घर घटना के एक माह पूर्व आई थी। 17 जनवरी 2015 को दिन में पौने तीन बजे जब सभी लोग घर में मौजूद थे, तभी रामनरेश का दूर का रिश्तेदार मझिला थाना क्षेत्र के बेरुआ निवासी अवधेश वादी के घर आया और उसने वादी की भांजी धुन्नी उर्फ सविता के तमंचे से गोली मार दी। गोली लगने से धुन्नी उर्फ सविता की मौत हो गई। आरोप था कि अवधेश धुन्नी उर्फ सविता की शादी अपनी मर्जी के अनुसार कहीं कराना चाहता था लेकिन सविता के पिता ने अवधेश की मर्जी के अनुसार शादी करने से इनकार कर दिया था। सविता के पिता ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। इसी बात को लेकर अवधेश नाराज था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अवधेश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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- युवती की हत्या में उम्रकैद
- एडीजे की कोर्ट का फैसला
- 52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

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