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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद
Updated Mon, 04 Jun 2018 11:48 PM IST
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दलित बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद
हरदोई। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट जयप्रकाश पांडेय ने सोमवार को दलित बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
लोनार थाना छेत्र के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 मई 2011 को दिन के करीब 12 बजे थाना क्षेत्र के चंदरसीपुर निवासी राजीव उसके घर में घुस आया। आरोपी ने वादिनी की 15 वर्षीय पुत्री को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोरगुल पर लोगों के आ जाने पर आरोपी जाति सूचक गालियां देकर भाग गया। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने की बात कही है।
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हरदोई। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट जयप्रकाश पांडेय ने सोमवार को दलित बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
लोनार थाना छेत्र के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 मई 2011 को दिन के करीब 12 बजे थाना क्षेत्र के चंदरसीपुर निवासी राजीव उसके घर में घुस आया। आरोपी ने वादिनी की 15 वर्षीय पुत्री को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोरगुल पर लोगों के आ जाने पर आरोपी जाति सूचक गालियां देकर भाग गया। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने की बात कही है।
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