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खाना बांटने वालों पर दर्ज मुकदमा वापस न होने पर जाएंगे हाईकोर्ट: अभिषेक
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संडीला। बरौनी क्रासिंग पर स्पेशल ट्रेन रुकने के दौरान श्रमिकों को खाना व पानी बांटने में 112 लोगों पर मुकदमा दर्ज करना गलत है। प्रशासन को आमजन पर दर्ज किया गया केस वापस लेना चाहिए। ये बात हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक दीक्षित ने कस्बा स्थित प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि मुकदमा वापस न होने पर वह पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे।
अभिषेक दीक्षित ने कहा कि आमजन ट्रेन में सवार भूखे-प्यासे श्रमिकों को फल, भोजन व पानी वितरित कर रहे थे। लोगों की सेवाभाव की कद्र करने की बजाय पुलिस प्रशासन ने उनके साथ अभद्रता की।
मारपीट कर पानी व खाद्य सामग्री फेंक दी। पुलिस ने खाना बांटने वाले 12 लोगों समेत 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। अधिवक्ता ने कहा कि वह प्रशासन से मुकदमा वापस लेने की मांग करते हैं। अगर प्रशासन ने मुकदमा समाप्त न किया तो वह इस मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे।
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अभिषेक दीक्षित ने कहा कि आमजन ट्रेन में सवार भूखे-प्यासे श्रमिकों को फल, भोजन व पानी वितरित कर रहे थे। लोगों की सेवाभाव की कद्र करने की बजाय पुलिस प्रशासन ने उनके साथ अभद्रता की।
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मारपीट कर पानी व खाद्य सामग्री फेंक दी। पुलिस ने खाना बांटने वाले 12 लोगों समेत 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। अधिवक्ता ने कहा कि वह प्रशासन से मुकदमा वापस लेने की मांग करते हैं। अगर प्रशासन ने मुकदमा समाप्त न किया तो वह इस मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे।
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