फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   rajasthan high court new chief justice sanjay k agarwal 44th chief justice appointment

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस संजय के. अग्रवाल की नियुक्ति को केंद्र की मंजूरी

Sun, 06 Sep 2026 08:02 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sun, 06 Sep 2026 08:02 AM IST
सार

राजस्थान हाईकोर्ट को नया नियमित मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का 44वां नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

विज्ञापन
rajasthan high court new chief justice sanjay k agarwal 44th chief justice appointment
जस्टिस संजय के. अग्रवाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान हाईकोर्ट को नया नियमित मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के 44वें नियमित मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से नियुक्ति का वारंट भी जारी कर दिया गया है। अब जस्टिस अग्रवाल के राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है।

विज्ञापन

राजभवन में दिलाई जाएगी पद और गोपनीयता की शपथ

जस्टिस संजय के. अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जल्द पदभार संभालेंगे। राजभवन में आयोजित होने वाले समारोह में राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

विज्ञापन

हाईकोर्ट में चल रहे विवादों के बीच अहम नियुक्ति

राजस्थान हाईकोर्ट में प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर चल रहे विवादों के बीच यह नियुक्ति अहम मानी जा रही है। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। अब केंद्र सरकार की मंजूरी और राष्ट्रपति भवन से नियुक्ति का वारंट जारी होने के बाद उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जस्टिस अग्रवाल के पास न्यायिक कार्यों के साथ-साथ प्रशासनिक कामकाज का भी लंबा अनुभव है।

विज्ञापन
विज्ञापन

कौन हैं जस्टिस संजय के. अग्रवाल?

जस्टिस संजय के. अग्रवाल का जन्म 15 जुलाई 1965 को रतनपुर, बिलासपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा रतनपुर से हासिल की। इसके बाद उन्होंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई की। उन्होंने पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से एलएलएम की डिग्री हासिल की। उन्होंने 3 जनवरी 1989 को अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया। इसके बाद बिलासपुर जिला एवं सत्र न्यायालय, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वकालत की। उनके वकालत के प्रमुख क्षेत्रों में सिविल और संवैधानिक कानून शामिल रहे।

कई बड़े संस्थानों की ओर से कर चुके हैं पैरवी

अपने लंबे कानूनी करियर के दौरान जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अलावा कई प्रमुख संस्थानों और सरकारी निकायों की ओर से भी पैरवी की। उन्होंने BCCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), Canara Bank, BPCL, IOCL और SAIL समेत कई प्रमुख संस्थानों, सरकारी निकायों और कॉरपोरेट समूहों का पक्ष अदालत में रखा।

डिप्टी एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल भी रहे

जस्टिस अग्रवाल ने 1 मार्च 2002 से 29 फरवरी 2004 तक छत्तीसगढ़ के डिप्टी एडवोकेट जनरल के रूप में जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद 25 जून 2012 को उन्हें छत्तीसगढ़ का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। न्यायाधीश बनने तक उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी संभाली।

2013 में बने हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश

16 सितंबर 2013 को जस्टिस संजय के. अग्रवाल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद 8 मार्च 2016 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अब करीब तीन दशक से अधिक लंबे कानूनी और न्यायिक अनुभव के बाद जस्टिस संजय के. अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed