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दो मार्च से शुरू होंगे स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश

Thu, 24 Feb 2022 10:44 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Feb 2022 10:44 PM IST
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Admission of poor children in schools will start from March 2
हरदोई। जिले के निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया दो मार्च से शुरू हो जाएगी। अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा की क्षमता के 25 फीसदी सीटों पर इन्हें प्रवेश देने का नियम है।
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इस व्यवस्था में प्रवेश के लिए विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले चरण में दो मार्च से 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन हो सकेंगे। दूसरे चरण का प्रवेश दो अप्रैल और तीसरे चरण का प्रवेश दो मई से शुरू होगा।
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गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरटीई के अंतर्गत कक्षा एक व उससे पूर्व की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है। इसके बाद यह बच्चे कक्षा आठ तक इस व्यवस्था के अंतर्गत नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं।
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जिन क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों की दूरी अधिक है वहां के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश दिया जाता है। प्राइवेट स्कूलों में क्लास की कुल क्षमता का 25 फीसदी आरटीई के तहत गरीब परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित होता है।
इन बच्चों को बेहतर शिक्षा व कोर्स आदि के लिए आर्थिक सहायता भी विभाग मुहैया कराता है। बीएसए वीपी सिंह ने बताया कि उन्होंने इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रवेश के लिए सभी प्राइवेट विद्यालयों को 25 फीसदी सीटें रिक्त रखने के निर्देश दिए हैं।
प्रवेश के लिए बच्चों या अभिभावकों से किसी प्रकार की स्क्रीनिंग या परीक्षा नहीं कराई जानी है। बच्चों को लॉटरी पद्धति के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
आरटीई में ये बच्चे होंगे पात्र
विभाग ने बच्चों की पात्रता के लिए अलामित व दुर्बल वर्ग के दो समूह तय किए हैं।
अलामित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता, निराश्रित बेघर बच्चा, नि:शक्त बच्चा, एचआईवी अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता या अभिभावक का बच्चा शामिल है।
दुर्बल वर्ग समूह में माता-पिता या संरक्षक की एक लाख से कम वार्षिक आय वाले बच्चों को शामिल किया गया है। बीपीएल सूची में जिनका नाम शामिल है, उस परिवार के बच्चे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।

आवेदन का ऑफलाइन विकल्प भी मिलेगा
विभाग ने आरटीई में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। जो अभिभावक ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं उनके लिए ऑफलाइन आवेदन का भी विकल्प है।
ऑफलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि से पांच दिन पूर्व अभिभावकों को आवेदन पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। विभाग की ओर से इन आवेदनों को ऑनलाइन कराया जाएगा।
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