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दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष की सजा
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हरदोई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज सुनील कुमार द्वितीय ने दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
अरवल थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित ने 17 मई 2015 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 14 मई को शाम करीब आठ बजे उसकी नातिन परिवार की एक महिला के साथ वापस आ रही थी। इसी दौरान टिलिया घटवासा निवासी भानवीर ने नातिन से खेत में दुष्कर्म किया। ये बात महिला ने घर आकर बताई। जब तक वे मौके पर पहुंचे आरोपी भाग गया।
मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे क्षितिज दीक्षित और कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि भानवीर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गंभीर अपराध किया है। उसे अधिक से अधिक दंड दिया जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज सुनील कुमार ने मामले में दोषी मानते हुए भानवीर को 14 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।
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अरवल थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित ने 17 मई 2015 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 14 मई को शाम करीब आठ बजे उसकी नातिन परिवार की एक महिला के साथ वापस आ रही थी। इसी दौरान टिलिया घटवासा निवासी भानवीर ने नातिन से खेत में दुष्कर्म किया। ये बात महिला ने घर आकर बताई। जब तक वे मौके पर पहुंचे आरोपी भाग गया।
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मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे क्षितिज दीक्षित और कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने कहा कि भानवीर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गंभीर अपराध किया है। उसे अधिक से अधिक दंड दिया जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज सुनील कुमार ने मामले में दोषी मानते हुए भानवीर को 14 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।
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