फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   two accused sent jail in murder

Hapur News: अपहरण के बाद बच्चे की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

Fri, 28 Jul 2023 10:24 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Fri, 28 Jul 2023 10:24 PM IST
विज्ञापन
two accused sent jail in murder
हापुड़। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव अकड़ौली में मई 2021 में अपहरण के बाद आठ वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट ने मात्र दो वर्ष दो माह में सुनवाई पूरी कर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला व वादी के निजी अधिवक्ता खुर्रम सलीम ने बताया कि गांव अकड़ौली निवासी मंजू देवी ने 13 मई 2021 को थाना हाफिजपुर में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसका आठ वर्षीय पुत्र रोहित 12 मई 2021 से लापता है। जिसकी काफी तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला है। इसके बाद पीड़िता मंजू ने दूसरी तहरीर थाने में दी। जिसमें उसने कहा कि 18 मई 2021 को उसे सूचना मिली कि एक बच्चे का शव गांव के बाहर खेत में पड़ा है। जिस पर वह और उनके परिजन मौके पर पहुंचे। जहां पर उन्होंने शव की शिनाख्त अपने पुत्र रोहित के रुप में की। हालांकि शव काफी क्षतविक्षत हो चुका था। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उसके पुत्र रोहित को 12 मई 2021 को गांव के ही चीनू पुत्र विलायती, विपिन पुत्र यशवीर व एक अन्य नाबालिग के साथ देखा था। इसलिए उनके पुत्र को इनके द्वारा ही मारा गया है और शव को गड्ढे में छिपा दिया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट में चल रही थी। उनके द्वारा न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। जिसके चलते उनके द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाह न्यायालय में पेश किए गए। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कई बड़े साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए।
विज्ञापन


दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश राखी चौहान ने मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश राखी चौहान ने आरोपी चीनू व विपिन को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन




नाबालिग आरोपी का मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन-

शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि घटना के समय मामले के तीसरे आरोपी नाबालिग था। आरोपी के नाबालिग होने पर उसके मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायालय में होना संभव नहीं है। इसलिए उसकी पत्रावली विचारण के लिए अलग कर किशोर न्यायालय को पूर्व में भेज दी गई थी। जिसकी सुनवाई किशोर न्यायालय में चल रही है।




मृतक की मां मंजू बोली, आज लाल को मिला न्याय

मृतक रोहित की माता मंजू न्यायाधीश द्वारा दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर भावुक हो गई और बोली आज लाल को न्याय मिला है। उन्होंने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देने के लिए न्यायालय का धन्यवाद किया। वहीं अधिवक्ता खुर्रम सलीम का कहना है कि वह मामले के दोषियों को और अधिक सजा दिलाने के लिए उच्च न्यायालय में जाने पर विचार कर रहे है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed